उत्तराखंड अब्दुल मलिक के बेटे सहित 9 हल्द्वानी दंगे के उपद्रवियों की संपत्ति होगी अब कुर्क, कोर्ट ने किए आदेश जारी,,,,,
हल्द्वानी: हल्द्वानी हिंसा के नामजद मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, उसके बेटे सहित नौ उपद्रवियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों पर सीआरपीसी की धारा 82, 83 के तहत करवाई की अनुमति दे दी है। पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए आवेदन किया था। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।
इसमें 18 लोगों को नामजद किया गया था। इनमें से पुलिस अब तक सात लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, उसका बड़ा बेटा अब्दुल मोईद और निवर्तमान पार्षद शकील अंसारी सहित तमाम लोग फरार हैं। मंगलवार को सिविल कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। आज पुलिस दोबारा कोर्ट पहुंची और इन 9 आरोपियों की रिपोर्ट भी पेश की।


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