May 26, 2025

उत्तराखंड में अपनी पसंद का व्यवसाय करने के लिए एकल महिलाएं 25000 से शुरू करे स्वरोजगार, बाकी देगी धामी सरकार,,,,,,

उत्तराखंड में अपनी पसंद का व्यवसाय करने के लिए एकल महिलाएं 25000 से शुरू करे स्वरोजगार, बाकी देगी धामी सरकार,,,,,,

देहरादून: मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें स्व-रोजगार को इच्छुक महिला जिस कार्य में निपुण हैं, उसके लिए सब्सिडी ले सकती हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि उनके बैंक खाते में सिर्फ 25 हजार रुपये होने चाहिए।

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत राज्य की निराश्रित महिलाएं अपनी पसंद के आधार पर व्यवसाय का चुनाव कर सकेंगी। दो लाख की सब्सिडी देने के लिए सरकार ने आवेदक महिला के स्व-रोजगार की श्रेणी को लेकर कोई शर्त तय नहीं की है।

इसका लाभ प्रत्येक जनपद में पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। पात्रता की आयु सीमा कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 50 साल निर्धारित की गई है।

केंद्र पोषित योजनाओं की राज्य नोडल अधिकारी आरती बलोदी ने बताया कि इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें स्व-रोजगार को इच्छुक महिला जिस कार्य में निपुण हैं, उसके लिए सब्सिडी ले सकती हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि उनके बैंक खाते में सिर्फ 25 हजार रुपये होने चाहिए, भले ही उसके लिए लोन लिया हो। बाकी रकम सब्सिडी के तौर पर सरकार जारी करेगी।

आवेदन की शर्ते।
आवेदन उत्तराखंड मूल की वही एकल महिला कर सकेगी, जिसके पूरे परिवार की कुल वार्षिक आय 72 हजार रुपये से अधिक न हो। समाज कल्याण विभाग की ओर से चुनी गई परित्यक्ता महिलाएं ही योजना की पात्र होंगी। यदि उनका पंजीकरण विभाग में नहीं है, तो ग्राम प्रधान की ओर से जारी प्रमाणपत्र मान्य होगा। इसके अलावा विधायक या सांसद की ओर से जारी प्रमाणपत्र भी स्वीकार किए जाएंगे, जिसके साथ महिला का एक शपथ पत्र संलग्न होगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

प्रक्रिया की समय-सीमा भी होगी सुनिश्चित
नोडल अधिकारी ने बताया कि इच्छुक और पात्र महिलाएं विज्ञप्ति जारी होने पर अपने जनपद में कार्यरत जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकती हैं। प्राप्त आवेदन की जांच एक महीने के भीतर की जाएगी। जिला स्तरीय समिति की ओर से अनुमोदित प्रस्तावों को जिला कार्यक्रम अधिकारी की ओर से अधिकतम 15 दिनों के भीतर निदेशालय को भेजा जाएगा। अंतिम स्वीकृति राज्य स्तरीय समिति की जांच के बाद दी जाएगी।

योजना को इसी वित्तीय वर्ष में लागू करने की तैयारी है। इसके शासनादेश होने के बाद लगभग दो माह में बजट जारी होने की उम्मीद है। उसके बाद समस्त जनपद में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। -प्रशांत आर्या, निदेशक, महिला कल्याण

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