December 24, 2024

उत्तराखंड थानों और चौकियों में ASI की तैनाती हेतु नियमावली में होगा संशोधन, नई पदोन्नति के बाद उठाया गया कदम,,,

उत्तराखंड थानों और चौकियों में ASI की तैनाती हेतु नियमावली में होगा संशोधन, नई पदोन्नति के बाद उठाया गया कदम,,,

ABPINDIANEWS, देहरादून-  प्रदेश के थानों व चौकियों में सहायक सब इंस्पेक्टर (एएसआई) की तैनाती के लिए पुलिस नियमावली में संशोधन की तैयारी है। शासन ने इसके लिए पुलिस मुख्यालय से विस्तृत प्रस्ताव देने को कहा है। पुलिस मुख्यालय इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने में जुटा हुआ है।प्रदेश के थानों व चौकियों में सहायक सब इंस्पेक्टर (एएसआई) की तैनाती के लिए पुलिस नियमावली में संशोधन की तैयारी है।

शासन ने इसके लिए पुलिस मुख्यालय से विस्तृत प्रस्ताव देने को कहा है। इसके बाद यह तय होगा कि एक थाने में कितने सब इंस्पेक्टर, कितने एएसआई, कितने हेड कांस्टेबल व कितने कांस्टेबल तैनात होंगे। पुलिस मुख्यालय इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने में जुटा हुआ है।

प्रदेश में अभी उत्तर प्रदेश के समय में बनी नियमावली के हिसाब से ही थानों व चौकियों में इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल की तैनाती की जाती है। इसमें कभी बदलाव की जरूरत महसूस नहीं की गई। गत वर्ष शासन ने जब 18 साल की सेवा पर ग्रेड पे 4600 करने की व्यवस्था समाप्त की, उस समय इसका काफी विरोध हुआ।

इसे देखते हुए शासन ने यहां सहायक सब इंस्पेक्टर का नया पद सृजित किया। शुरुआत में 1750 पद बनाए गए हैं। नए पदों के प्रस्ताव प शासन ने पूछा सवाल।

पात्रता के अनुसार, इसमें आने वालों को ट्रेनिंग के बाद थानों में तैनाती भी दे दी गई। इस बीच शासन ने राजस्व क्षेत्रों में नए छह नए थाने और 20 चौकियां सृजित कीं। पुलिस ने इन थानों व चौकियों में कार्मिकों की तैनाती के लिए नए पदों का प्रस्ताव शासन को भेजा। इस पर शासन ने यह पूछा कि एक थाने में कितने सब इंस्पेक्टर, कितने एएसआई, कितने हेड कांस्टेबल व कितने कांस्टेबल का प्रावधान है।

एएसआई की तैनाती की कोई व्यवस्था नहीं
यह बात सामने आई कि अभी तक प्रदेश में चली आ रही उत्तर प्रदेश की सेवा नियमावली में भी एएसआई की तैनाती की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। ऐसे में शासन ने पुलिस को नए सिरे से थानों में एएसआई की तैनाती के मानक बनाने के निर्देश दिए। इस क्रम में अब पुलिस मुख्यालय नए सिरे से इसके मानक बनाने में जुट गया है। जल्द ही इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद प्रदेश में राजस्व क्षेत्रों में खोले गए थाने व चौकियों के लिए पद स्वीकृत किए जाएंगे।

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