उत्तराखंड रायपुर CHC में जन औषधि केंद्र व निजी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त, जिलाधिकारी के निर्देश पर सख्त कार्रवाई,,,,,

देहरादून: आम जनमानस को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। रायपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) रायपुर में संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को लेकर मिली शिकायतों के बाद जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर संयुक्त मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ औषधि निरीक्षक द्वारा जांच कराई गई, जिसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जांच रिपोर्ट के अनुसार जन औषधि केंद्र के संचालक द्वारा अस्पताल परिसर से मात्र 25 मीटर की दूरी पर निजी मेडिकल स्टोर रावत मेडिकोज का संचालन किया जा रहा था, जो हितों के टकराव की श्रेणी में आता है।
इसके अलावा दवाओं की उपलब्धता के लिए निर्धारित PMBI सॉफ्टवेयर का वर्षों से उपयोग नहीं किया गया और बिलिंग मैन्युअल रूप से की जा रही थी, जबकि दवाओं की मांग व आपूर्ति के लिए आधिकारिक पोर्टल के स्थान पर व्हाट्सएप का प्रयोग किया जा रहा था। स्टॉक रजिस्टर और इन्वेंट्री का सही रख-रखाव नहीं मिला तथा लाइसेंस नवीनीकरण से जुड़े दस्तावेजों, जैसे फ्रिज बिल और एसी की स्थिति में भी विसंगतियां पाई गईं। इन सभी तथ्यों को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने जन औषधि केंद्र और संबंधित निजी मेडिकल स्टोर दोनों के लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जन औषधि केंद्रों का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना है और यदि कोई संचालक कृत्रिम कमी दिखाकर मरीजों को निजी स्टोर से महंगी दवाएं खरीदने के लिए मजबूर करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जनहित से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

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