October 29, 2025

उत्तराखंड मामूली विवाद में शस्त्र लहराना पड़ा भारी, लाइसेंस निलंबित, शस्त्र जब्त,“कानून से खिलवाड़ जिले में किसी भी सूरत में मंजूर नहीं”- डीएम सविन बंसल

उत्तराखंड मामूली विवाद में शस्त्र लहराना पड़ा भारी, लाइसेंस निलंबित, शस्त्र जब्त,“कानून से खिलवाड़ जिले में किसी भी सूरत में मंजूर नहीं”- डीएम सविन बंसल

देहरादून: दीपावली की खुशियों के बीच एटीएस कॉलोनी में हुआ एक विवाद प्रशासनिक सख्ती का कारण बन गया। पटाखा फोड़ने को लेकर दो पक्षों में हुए मामूली विवाद ने तब गंभीर रूप ले लिया, जब एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर अपना लाइसेंसी शस्त्र लहरा दिया। घटना के बाद जिलाधिकारी सविन बंसल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शस्त्र जब्त कर लाइसेंस निलंबित कर दिया और निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

🔴 मामला और प्रशासनिक कार्रवाई 🔴

घटना रायपुर थाना क्षेत्र के एटीएस कॉलोनी की है, जहाँ पुनीत अग्रवाल पुत्र मदन मोहन अग्रवाल (निवासी 144-एल, एटीएस कॉलोनी) ने दीपावली के दिन हुए विवाद के दौरान अपना लाइसेंसी हथियार लहराया।
थाना रायपुर के चौकी प्रभारी मयूर विहार द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि इस घटना से शांति एवं कानून व्यवस्था भंग होने की संभावना थी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डीएम को विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई, जिसके बाद डीएम सविन बंसल ने तुरंत शस्त्र जब्त कर लाइसेंस संख्या 597/थाना रायपुर (UIN नं. 335601004165002023) को निलंबित कर दिया।

🔴डीएम का सख्त संदेश🔴

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा – “कानून से खिलवाड़ जिले में किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। शस्त्र आत्मरक्षा के लिए दिए जाते हैं, न कि भय या शक्ति प्रदर्शन के लिए। इस तरह की घटनाएँ समाज में गलत संदेश देती हैं। ऐसे मामलों में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।”

“मामूली विवाद में शस्त्र लहराना भविष्य में दुरुपयोग की संभावना को दर्शाता है, इसलिए प्रशासन ऐसे मामलों में ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगा।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शस्त्र लाइसेंस धारकों को जिन शर्तों के अधीन अनुमति दी जाती है, उनका उल्लंघन गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

 

 

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