उत्तराखंड में अब हरिद्वार में खरीदी है जमीन तो हो जाए सावधान? जिलाधिकारी ने भू-कानून के तहत 300 प्लाटों की जांच के दिए आदेश,,,,
देहरादून: शासन के निर्देश पर रुड़की तहसील में 300 प्लाटों की जांच शुरू हो गई है जो 250 वर्ग मीटर से अधिक के हैं। बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनों के उपयोग की जांच की जा रही है। जिलाधिकारी ने भौतिक सत्यापन के आदेश दिए हैं। भू-कानून के तहत यदि गलत तरीके से बैनामा किया गया है तो जमीन राज्य सरकार में निहित की जाएगी।
हरिद्वार जिले में बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीन के उपयोग को लेकर शासन ने जांच बैठा दी है। अकेले रुड़की तहसील में 300 से अधिक प्लाट ऐसे हैं, जोकि 250 वर्ग मीटर से अधिक के हैं। सभी के सत्यापन के निर्देश दिए गए है। तहसील स्तर से इसके लिए टीम भी गठित कर दी गई है।
शासन की ओर से प्रदेश में भूमि की अनियंत्रित खरीद-फरोख्त रोकने के लिए सख्त भू कानून लागू किया गया है। इसके तहत उत्तराखंड में बाहर का व्यक्ति 250 वर्ग मीटर जमीन ही खरीद सकता है। एक परिवार में एक ही व्यक्ति इतनी जमीन खरीद सकता है, इससे ज्यादा नहीं।
इसी बीच शासन को जानकारी मिली कि इस बंदिश से बचने के लिए एक ही परिवार ने अलग-अलग नामों से 100 वर्ग मीटर से भी अधिक जमीन खरीदी है। शासन ने इस संबंध में जांच करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए हैं।
जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने इस संबंध में सभी एसडीएम को निर्देश दिए है कि इन प्लाटों का सत्यापन कराया जाए। यदि गलत तरीके से जमीनों के बैनामा किया गया है तो उस जमीन को राज्य सरकार में निहित किया जाएगा।
अन्य राज्यों के व्यक्तियों ने खरीदे हैं प्लाट
रुड़की में ऐसे 300 प्लाट संदिग्ध हैं, जोकि अन्य राज्यों के व्यक्तियों ने खरीदे हैं। ये प्लाट 250 वर्ग मीटर से अधिक के हैं। शनिवार से इन प्लाटों का सत्यापन भी किया जाएगा। वहीं इस कार्रवाई के बाद से जिले में हड़कंप मचा हुआ है।
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