May 3, 2025

उत्तराखंड में 12 वर्षीय बच्ची के रेपिस्ट उस्मान के घर को ध्वस्त करने की तैयारी और दूसरे समुदाय की दुकानों में तोड़फोड़ का कोर्ट ने लिया संज्ञान,,,,,,

उत्तराखंड में 12 वर्षीय बच्ची के रेपिस्ट उस्मान के घर को ध्वस्त करने की तैयारी और दूसरे समुदाय की दुकानों में तोड़फोड़ का कोर्ट ने लिया संज्ञान,,,,,,

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नैनीताल: नैनीताल में 12 वर्षीय बच्ची के साथ रेप करने के आरोपी 70 वर्षीय उस्मान अली खान के घर को ढहाने और उसे फांसी की सजा देने की मांग को लेकर नैनीताल की सड़कों पर गुस्साए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। इस दौरान मुस्लिम समुदाय की दुकानों को भी निशाना बनाया गया और मस्जिद में पत्थर फेंके गए। उस्मान को पेशी के लिए पोक्सो कोर्ट में ले जाते समय कुछ गुस्साए अधिवक्ता आरोपी पर टूट पड़े। गुरुवार को दिन से लेकर रात तक नैनीताल में बवाल की स्थिति रही। गंभीरता को देखते हुए नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रकरण का स्वतः संज्ञान लिया और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए। उधर, दुष्कर्म के आरोपी की पत्नी ने खुद को पीड़ित बताते हुए उनके भवन के ध्वस्तीकरण नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी। मौजूदा हालात के मद्देनजर इस तरह की कार्रवाई पर शुक्रवार को कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। जिसके बाद नैनीताल नगर पालिका प्रशासन ने ध्वस्तीकरण नोटिस वापस ले लिया।

लेकिन, इससे पहले जो कोर्ट में हुआ, वह गौर करने वाला है। दुष्कर्म के आरोपी की पत्नी की याचिका पर शुक्रवार को मुख्य नयायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए मौजूदा हालात के मद्देनजर इस तरह की कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाया। याचिका में दुष्कर्म के आरोपी की पत्नी ने कहा कि वह एक वरिष्ठ नागरिक हैं। 01 मई को जब नगर पालिका नैनीताल ने उनके रुकुट कंपाउंड मल्लीताल स्थित घर पर ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया तो उस समय वहां पर कोई नहीं था।

03 दिन में घर को ध्वस्त करने की चेतावनी दी गई है। वह घर को बचाने के लिए इधर-उधर भटक रही हैं। पति ने पहले ही सरेंडर कर दिया था, वह तीन दिनों से अपने घर में प्रवेश तक नहीं कर पाई हैं। वह बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा चाहती हैं। यह नोटिस सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए 15 दिन पूर्व नोटिस भेजना होता है, पालिका ने सिर्फ 03 दिन का समय दिया। महिला की तरफ से कोर्ट में अधिवक्ता डॉ कार्तिकेय हरि गुप्ता ने पैरवी की।

12 साल की बच्ची से रेप का आरोपी 70 वर्षीय उस्मान खान।
प्रकरण में कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सरकारी पक्ष से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या कानून नहीं है या यह वह आप पर लागू नहीं होता। खंडपीठ ने गाड़ी पड़ाव क्षेत्र में दुकानों में तोड़फोड़ का भी संज्ञान लिया। कहा कि दूसरों की दुकानों को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। भीड़ के पीछे पुलिस खड़ी दिख रही है। उसके बाद भी पुलिस भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, जब आरोपी को हल्द्वानी कोर्ट में पेश किया जा रहा था, तो अधिवक्ताओं ने विरोध क्यों किया। अधिवक्ता उसे पीटने क्यों दौड़ पड़े?

कोर्ट ने सवाल किया कि कैसे कोई वकील किसी को पैरवी से रोक सकता है। पुलिस सतर्क होती तो यह घटना नहीं होती। कोर्ट के पूछने पर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि नोटिस पर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही कहा कि बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। नोटिस में सिर्फ 03 दिन में स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है और यह आरोपी के अलावा भी बाकी लोगों को भेजे गए हैं।

इस पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र ने नारजगी भरे लहजे में पूछा कि क्या यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है? क्या आपके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया जाए? ठीक ऐसे ही हालातों में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर पास किया है। क्या यह आप पर लागू नहीं होता ? जिसे आप नहीं मानेंगे। वहीं, पीड़िता ने कहा कि लोग उनका घर जलाना चाहते हैं। उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल और अधिशासी अधिकारी को पीठ के उठने से पहले इंट्रक्शंस प्रस्तुत करने को कहा।

देवभूमि में अपराधियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे: सीएम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में हुई घटनाओं के संदर्भ में शासकीय आवास पर अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। देवभूमि को शर्मसार करने वाला कोई कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने नैनीताल में पीड़ित बच्ची और उसके परिवार की पूरी सुरक्षा करने के निर्देश दिए।

नैनीताल की घटना को लेकर अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
मौजूदा घटना पर अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ हर स्थिति पर नजर रखने को कहा गया। साथ ही निर्देश दिए कि अराजक तत्वों पर कड़ी निगरानी करते हुए सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सीएम धामी ने सत्यापन अभियान में तेजी लाने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने साफ किया कि उत्तराखंड की पवित्र भूमि और उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

रेप किया उस्मान ने, निर्दोष मुस्लिम दुकानदारों का क्या दोष? हिंदू युवती का वीडियो वायरल
नैनीताल की घटना के बाद एक हिंदू युवती का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वह निर्दोष मुस्लिमों की दुकानों पर की गई तोड़फोड़ पर कड़े सवाल पूछ रही हैं। वह कह रही हैं कि उस पीड़ित लड़की के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बस मुस्लिमों की दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। रेप अपराधी ने किया है, तो सभी मुस्लिमों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? साथ ही वह आशंका व्यक्त करती हैं कि घटना कि प्रतिक्रिया में कोई उनके भाई या किसी अन्य हिंदू के साथ कुछ करता है तो उसकी जवाबदेही क्या इस दिशाहीन भीड़ की होगी।

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