उत्तराखंड से भगोड़े बिल्डर मित्तल के करीबियों पर कसा शिकंजा, 7.46 करोड़ के ट्रांजेक्शन पर पति-पत्नी समेत 03 पर हुई एफआइआर,,,,,
देहरादून: देहरादून में ऑर्किड पार्क ग्रुप हाउसिंग में फ्लैट बुक कराने वाले 90 फ्लैट खरीदारों के 45 करोड़ रुपये से अधिक रकम लेकर फरार हुए बिल्डर दीपक मित्तल के तीन करीबियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। क्योंकि, वर्ष 2020 में पत्नी राखी मित्तल के साथ फरार होने से पहले दीपक मित्तल ने पुष्पांजलि रियलम्स एंड इंफ्राटेक के खाते से अलग-अलग समय पर करीब 7.46 करोड़ रुपये निकाले थे। यह राशि अपने करीबियों मनीष गुप्ता, मनीष गर्ग और उनकी पत्नी विनीता गर्ग के खाते में ट्रांसफर कर दी गई थी। जिससे तीनों ने ऑर्किड पार्क परियोजना में ही 14 से 15 फ्लैट बुक करा लिए। पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होकर कंपनी का पैसा डकारने आदि के आरोप में तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।
अधर में लटकी पुष्पांजलि इंफ्राटेक की सहस्रधारा रोड स्थित ऑर्किड पार्क परियोजना
पुष्पांजलि रियलम्स एंड इंफ्राटेक प्राइवेट लि. कंपनी में दीपक के पार्टनर राजपाल वालिया लंबे समय से जेल में बंद हैं। उन्होंने पुलिस और ईडी में शिकायत दर्ज कराते हुए देहरादून निवासी मनीष गुप्ता, मनीष गर्ग और उनकी पत्नी विनीता गर्ग के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। वहीं, राजपाल वालिया के पुत्र आर्यन वालिया ने इस संबंध में राजपुर थाने में शिकायती पत्र दिया। जिसमें कहा गया कि दीपक मित्तल ने फरार होने से कुछ समय पहले मनीष गुप्ता (निदेशक अमव डेवलपर्स ) को दिसंबर 2019 में कुल 07 ट्रांजेक्शन के माध्यम से 3.32 करोड़ रुपए भेजे गए। इसी तरह दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच मनीष गर्ग को 2.47 करोड़ रुपए भेजे गए। वहीं, मनीष गर्ग की पत्नी विनीता गर्ग को 1.71 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए।
पैसा घुमाने के लिए अपनी ही परियोजना में लगवाई रकम
शिकायत में कहा गया है कि मनीष गुप्ता और गर्ग दंपती को जो धनराशि दीपक मित्तल ने भेजी, उस राशि को पुष्पांजलि के ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट आर्किड पार्क में लगवा दिया गया। तीनों ने प्राप्त धनराशि से परियोजना में 14 से 15 फ्लैट बुक कराए। इस तरह बिल्डर मित्तल ने कंपनी के खाते से न सिर्फ अवैध तरीके से धन की निकासी की, बल्कि उसे बैकडोर से अपनी ही परियोजना में अन्य माध्यम से लगवा दिया। ताकि उसके फरार हो जाने के बाद भी परियोजना में उसके या उसके व्यक्तियों की पकड़ बनी रहे। हालांकि, जिस तरह से ट्रांजेक्शन को घुमाया गया है, वह सीधे तौर पर मनी लांड्रिंग की तरफ इशारे करता है।
यह है पुष्पांजलि प्रकरण
पुष्पांजलि इंफ्राटेक का निदेशक दीपक मित्तल पत्नी राखी मित्तल के साथ 90 फ्लैट खरीदारों के 45 करोड़ रुपए लेकर वर्ष 2020 से फरार है। इस मामले में मित्तल उसकी पत्नी के विरुद्ध पुलिस ने 09 मुकदमे दर्ज किए हैं। आवासीय परियोजना के नाम पर पुष्पांजलि इंफ्राटेक की ग्रुप हाउसिंग परियोजना में कुल 08 टावर में 331 फ्लैट का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। निर्माण के नाम पर स्थल पर दो टावर के अधूरे ढांचे खड़े किए गए और 90 फ्लैट की बुकिंग कर 45 करोड़ रुपए के करीब भी बिल्डर दीपक मित्तल ने प्राप्त कर लिए। जबकि परियोजना का निर्माण वर्ष 2018 से ही बंद कर दिया गया था। फ्लैट खरीदारों ने जब निर्माण पूरा करने या धनराशि वापस करने की मांग की तो पता चला कि दीपक मित्तल पत्नी के साथ फरार है। जिसके बाद रेरा में शिकायत का आंकड़ा बढ़ता गया और आर्किड पार्क (फेज एक और दो) के फ्लैट खरीदारों की कुल 62 शिकायतें दर्ज कर दी गई। वहीं, फ्लैट खरीदारों की अर्जी पर एनसीएलटी अन्य निजी बिल्डर से परियोजना को पूर्ण कराने की दिशा में बढ़ रहा है।
पीएनबी इंदिरा नगर के 21 करोड़ भी डकारे, ऋण एनपीए घोषित
पुष्पांजलि की परियोजना को पीएनबी देहरादून की इंदिरा नगर शाखा ने 21 करोड़ रुपये का ऋण दिया था। बिल्डर दीपक मित्तल और उसकी पत्नी राखी मित्तल के फरार हो जाने के बाद यह ऋण एनपीए घोषित किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि मित्तल दंपती ने फ्रॉड करने की नीयत से अपने करीबियों के साथ मिलकर और भी कई झोल किए हैं। जिस पर ईडी ने भी मनी लांड्रिंग एक्ट में मुकदमा किया और परियोजना के साथ ही मित्तल के फ्लैट अटैच कर दिए थे।
आपराधिक इतिहास अभियुक्त दीपक मित्तल
1- मु0अ0सं0 – 178/20, धारा- 406, 420 भादवि, थाना डालनवाला, देहरादून
2- मु0अ0सं0- 179/20, धारा: 406, 420 भादवि, थाना डालनवाला, देहरादून
3- मु0अ0सं0- 112/20, धारा- 406, 420 भादवि, थाना डालनवाला, देहरादून
4- मु0अ0सं0- 93/20, धारा: 406, 420, 120बी भादवि, थाना राजपुर, देहरादून
5- मु0अ0सं0- 86/21, धारा: 406, 420 भादवि, थाना डालनवाला, देहरादून
6- मु0अ0सं0- 88/21, धारा: 406, 420, 120 बी भादवि’ थाना डालनवाला, देहरादून
7- मु0अ0सं0- 167/21, धारा- 406, 420 भादवि, थाना डालनवाला, देहरादून
8- मु0अ0सं0- 05/22, धारा- 406, 420, 120 बी भादवि, थाना डालनवाला, देहरादून
9- मु0अ0सं0- 312/22, धारा- 2/3 गैंगस्टर अधिनियम, थाना डालनवाला, देहरादून
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