भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया ख़ारिज,,,,,
दिल्ली- उच्चत्तम न्यायालय ने दिनांक 26.11.2024 को भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में डा. के. ए. पौल की बैलेट पेपर सिस्टम को फिर से लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के ईवीएम से छेड़छाड़ के दावों को खारिज कर दिया, जिसमें उन नेताओं की असंगतता को उजागर किया गया जो ईवीएम की विश्वसनीयता पर तभी सवाल उठाते हैं जब वे चुनाव हार जाते हैं।
याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने टिप्पणी की है कि, “अगर आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती है, और जब आप चुनाव हारते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ होती है।* न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी टिप्पणी की है कि, जब चंद्रबाबू नायडू हारे तो उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। अब, इस बार जगन मोहन रेड्डी हारे तो उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है।”
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और पी.बी. वराले की पीठ ने याचिकाकर्ता डॉ. कौल की दलीलों में कोई दम नहीं पाया। न्यायमूर्ति नाथ ने टिप्पणी की, “राजनीतिक दलों को इस प्रणाली से कोई समस्या नहीं है। याचिकाकर्ता को समस्या है।”


More Stories
उत्तराखंड में यहाँ 576 वर्ग इंच के गड्ढे से करवाई जा रही थी हाईटेक नकल, देहरादून मे STF ने नकल गिरोह का किया भंडाफोड़ 02 आरोपी गिरफ्तार,,,,
उत्तराखंड देहरादून में सब रजिस्ट्रार सस्पेंड, करोड़ों की स्टांप चोरी और फर्जी कर्मचारी से काम कराने पर शासन ने लिया बड़ा एक्शन,,,,,
उत्तराखंड गैंगस्टर विक्रम शर्मा के शूटरों की हुई पहचान, हरिद्वार के होटल की फुटेज वायरल, कई दिन से रेकी कर रहे थे शूटर,,,,,