April 12, 2025

उत्तराखंड में अब पटवारियों और लेखपालों की स्थाई आवास गृह तहसील में तैनाती पर लगी रोक,,,,

उत्तराखंड में अब पटवारियों और लेखपालों की स्थाई आवास गृह तहसील में तैनाती पर लगी रोक,,,,

देहरादून: शासन ने राजस्व उप निरीक्षक यानी पटवारियों और लेखपालों की स्थाई आवास की गृह तहसील में तैनाती पर रोक लगा दी है। वे एक परगना या तहसील में लगातार पांच साल से अधिक अवधि तक तैनात नहीं रह सकेंगे। इस संबंध में अपर सचिव राजस्व डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर दिए हैं।

गृह तहसील व एक ही स्थान पर लंबे समय से जमे होने के कारण सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश राजस्व उप निरीक्षकों पर मनमानी की शिकायतें सरकार को मिलती रहती हैं। पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था बनाने के लिए शासन ने उनकी तैनाती के नियमों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को भेजे पत्र में कहा गया है कि राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)

एक क्षेत्र में निरंतर तीन वर्ष से अधिक एवं परगना या तहसील में लगातार पांच वर्ष से अधिक तक तैनात नहीं रह सकेगा। स्थानांतरित कर दिए जाने के बाद अगले पांच वर्षों तक वह पिछली तहसील या परगना क्षेत्र में वापसी नहीं कर सकेगा।

शासन ने राजस्व उपनिरीक्षक नियमावलियों में दिए गए इन सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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