उत्तराखंड शासन ने जारी किए आदेश, अधिकारी होंगे समिति के चेयरमैन, मेयर-अध्यक्षों को टेंडर कमेटियों से किया बाहर,,,,,
देहरादून: उत्तराखंड के स्थानीय निकायों में खर्च होने वाले बजट को लेकर नए सिरे से कमेटियों का गठन किया गया है। पहली बार इन कमेटियों में नगर निगमों में मेयर और पालिका, पंचायत से अध्यक्षों को बाहर करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को इन कमेटियों का चेयरमैन बनाया गया है। इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पूर्व मेयर और अध्यक्षों को ही निविदा कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता रहा है।
अपर सचिव शहरी विकास विभाग गौरव कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों में उत्तराखंड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली 2017 के तहत यह व्यवस्था की गई है। इसके तहत निकायों में अवस्थापना एवं सेवा परियोजनाओं के लिए खरीदी जानी।
वाली किसी भी प्रकार की सामग्री, निर्माणकार्य और अन्य किसी भी प्रकार की खरीद इत्यादि के लिए होने वाले सभी अनुबंध एवं निविदाएं इन समितियों के माध्यम से पूरी की जाएंगी।
आदेश में कहा गया है कि समिति की ओर से बगैर बजट के कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया जाएगा। समिति।
अपनी वित्तीय शक्तियां हस्तांतरित नहीं कर सकेंगी। इसके अलावा समिति की आरे से स्वीकृत कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता के संबंध में समिति के सभी सदस्य पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा समिति के समक्ष लाए गए प्रस्ताव सभी सदस्यों की सहमति से ही स्वीकृत किए जाएंगे।
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