उत्तरकाशी CDO को बंधक बनाने के मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 18 को एक-एक साल की सजा,,,,,,
उत्तरकाशी: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव पाल की अदालत ने CDO को बंधक बनाने पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित 18 लोगों को विभिन्न धाराओं में एक-एक वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी पर विभिन्न धाराओं में अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं कर प्रत्येक धारा में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
2018 में उत्तरकाशी के तत्कालीन CDO विनीत कुमार को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा, उपाध्यक्ष व सदस्यों ने उनके कार्यालय में बंद कर दिया था। विनीत कुमार ने उन्हें बंधक बनाए जाने, जान से मारने की धमकी देने और शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य लोगों पर उत्तरकाशी कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था।
मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव पाल की अदालत ने सभी को तीन धाराओं में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया। वहीं प्रत्येक पर आईपीसी की धारा 147 के तहत दंगा या बलवा करने पर एक वर्ष की सजा व एक हजार अर्थदंड, धारा 353 के तहत मारपीट करने पर एक वर्ष की सजा व एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 342 में बंधक बनाने पर एक वर्ष की सजा व एक हजार अर्थदंड तथा आईपीसी की धारा 506 में जान से मारने की धमकी देने पर एक वर्ष की सजा व दो हजार का अर्थदंड लगाया। सहायक अभियोजन अधिकारी राजेश रावत ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह सहित अन्य संबंधित साक्ष्य पेश किए गए थे।
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा, पूर्व जिपं उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र रमोला, जितेंद्र सिंह, मंगला राणा, सरिता राणा, अनिता गुसाईं, संतोषी सजवाण, कुलदीप सिंह बिष्ट, लक्ष्मण सिंह भंडारी, अनिता बिष्ट, जोगेंद्र सिंह, भरत सिंह राणा, अनिल कुमार, विमला रावत, अवतारी देवी, प्रकाश देवनाटा व अमीचंद।
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