उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी और एसपी को दिए सख्त निर्देश, हरिद्वार स्थित 48 स्टोन क्रशरों के बिजली-पानी के कनेक्शन काटकर बंद करने के आदेश,,,

हरिद्वार: नैनीताल हाई कोर्ट ने हरिद्वार क्षेत्र में संचालित 48 स्टोन क्रेशरों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें तुरंत बंद करने और बिजली पानी का कनेक्शन भी काटने का आदेश जारी किया है, साथ ही एक सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। हाई कोर्ट का यह आदेश पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर जारी किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्रेशर मालिकों में खलबली मच गई है। मामले की अगली सुनवाई 12 सितम्बर को होगी।
जस्टिस रविंद्र मैठाणी और जस्टिस पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष पूरे मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार स्थित मातृ सदन की ओर से हरिद्वार में रायवाला से भोगपुर व कुंभ मेला क्षेत्र में गंगा नदी किनारे हो रहे अवैध खनन संबंधी जनहित याचिका दायर की गई थी। मातृ सदन ने आरोप लगाया था कि हरिद्वार में रायवाला से भोगपुर तक नियमों के विरुद्ध अवैध खनन किया जा रहा है और अब कुंभ क्षेत्र में भी खनन किया जाने लगा है। केंद्र सरकार के नेशनल मिशन क्लीन गंगा बोर्ड ने भी कईं बार इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए लेकिन उनकी भी अवहेलना करते हुए स्टोन क्रशरों का संचालन जारी है, जिससे नदी को खतरा पैदा हो गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि उनके निर्देशों का पालन न करना कोर्ट के आदेश की अवमानना है कोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार और एसएसपी हरिद्वार को 48 स्टोन क्रशरों पर जल विद्युत संयोजन काटने का निर्देश भी दिया है मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी।

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