उत्तराखंड अंकिता भंडारी के हत्या आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को अदालत ने दिया दोषी करार मानते हुए दी उम्र क़ैद की सजा,,,,,

देहरादून: तीन साल पुराने मामले में उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश की नजरें कोर्ट के इस फैसले का इंतजार कर रही थीं. सुनवाई के दौरान सुरक्षा के मद्देनज़र कोर्ट परिसर के 200 मीटर के दायरे को पुलिस ने सील कर दिया गया. सिर्फ वकील, केस से जुड़े पक्ष और जरूरी स्टाफ को ही अंदर जाने की अनुमति थी।
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार कोर्ट की स्थानीय अदालत दोषियों को सजा का ऐलान करने वाली है। अदालत ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार है।
मामला क्या था ?
19 वर्षीय अंकिता भंडारी पौड़ी जिले की रहने वाली थीं और ऋषिकेश के वनंतरा रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत थीं। 18 सितंबर 2022 को रिज़ॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता को चीला नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी थी। अंकिता पर ग्राहकों को ‘विशेष सेवाएं’ देने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसका उसने विरोध किया था। इस घटना के बाद पुलकित आर्य, जो भाजपा नेता विनोद आर्य का पुत्र है, को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।
न्यायिक प्रक्रिया।
इस मामले की सुनवाई लगभग दो साल आठ महीने तक चली, जिसमें अभियोजन पक्ष ने 47 गवाहों के बयान दर्ज कराए। अदालत ने अंतिम बहस सुनने के बाद 30 मई को सजा सुनाने की तारीख निर्धारित की थी।
आज के फैसले पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हैं, और पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद है।

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