उत्तराखंड में बिजली विभाग की सेवाएं 6 महीने के लिए आवश्यक घोषित, हड़ताल पर पूरी तरह रोक,,,

देहरादून: राज्य सरकार ने प्रदेश में विद्युत आपूर्ति और ऊर्जा सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत ऊर्जा निगमों की समस्त सेवाओं को छह महीने की अवधि के लिए ‘आवश्यक सेवा’ घोषित कर दिया गया है।
शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL), उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (PTCUL) की सभी श्रेणियों की सेवाओं में हड़ताल पर तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह रोक आगामी छह महीने तक प्रभावी रहेगी।
अनुरक्षण अधिनियम के तहत लिया गया निर्णय
प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि जनहित में बिजली का निर्बाध उत्पादन, पारेषण (Transmission) और वितरण व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम’ के अंतर्गत यह सख्त कदम उठाया है।
उपभोक्ताओं के हितों की होगी सुरक्षा
सरकार के इस निर्णय से निम्नलिखित मुख्य लाभ मिलने की उम्मीद है:
- निरंतरता: प्रदेशभर में विद्युत सेवाओं की निरंतरता सुचारू रूप से बनी रहेगी।
- जनता को राहत: आम जनता को बिना किसी बाधा के बिजली की आपूर्ति मिलती रहेगी।
- औद्योगिक सुरक्षा: औद्योगिक, व्यावसायिक और घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की प्रभावी रूप से सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

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