उत्तराखंड के इन क्षेत्रों के लिए जिला प्रशासन ने शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु दिए सख्त आदेश, राजधानी में यहां धारा-163 लागू,,,,
देहरादून: जनपद देहरादून में आपदा के दृष्टिगत आमजनमानस को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने और शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रभारी) जय भारत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत एकपक्षीय आदेश जारी करते हुए प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। यह आदेश 22 सितंबर 2025 से प्रभावी रहेगा।
आदेश के मुख्य बिंदु 
हथियारों पर रोक
संबंधित क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति हथियार, लाठी, हॉकी, स्टिक, तलवार, बारूद वाले अस्त्र, ईंट-पत्थर आदि लेकर नहीं चलेगा। पटाखों और बारूद से बनी वस्तुओं का प्रयोग व प्रदर्शन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
(यह नियम सरकारी सेवकों और दिव्यांग व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।)
नारेबाजी और प्रचार-प्रसार पर रोक
बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले भाषण, और भ्रामक साहित्य का प्रचार-प्रसार वर्जित रहेगा।
भीड़ और जुलूस पर प्रतिबंध
इनमें से किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पाँच से अधिक व्यक्तियों का समूह बिना अनुमति एकत्र नहीं हो सकेगा। बसों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों, दोपहिया और चौपहिया वाहनों के जुलूस पर भी रोक रहेगी।
(धार्मिक व सामाजिक समारोह, विवाह और शव यात्रा इस आदेश से मुक्त रहेंगे।)
राजधानी के प्रभावित क्षेत्र
“घंटाघर, चकराता रोड, गांधी पार्क, सचिवालय रोड, न्यू कैंट रोड, सहस्त्रधारा रोड, नेशविला रोड, राजपुर रोड, ईसी रोड, सहारनपुर रोड, परेड ग्राउंड रोड और सर्वे चौक/डीएवी कॉलेज रोड के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में यह आदेश लागू रहेगा”
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-223 के तहत दंडनीय होगा। साथ ही, आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय थानाध्यक्षों के माध्यम से कराया जाएगा।


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