उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए आया बड़ा आदेश, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में हुआ संशोधन,,,,,
देहरादून: राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2025 में संशोधन किये जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-
उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन)
संक्षिप्त नाम और
1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025 है।
प्रारम्भ
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 4 का 2-
उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2025 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा।



More Stories
उत्तराखंड खेल मंत्री रेखा आर्या ने हरकी पैड़ी से जल भरकर की कांवड़ यात्रा की शुरुआत,श्रीमहंत रविंद्रपुरी और श्रीमहंत हरि गिरी सहित अनेक श्रद्धालु रहे उपस्थित,,,,
उत्तराखंड के उत्तरकाशी और टिहरी में भूकंप के झटके, गहरी नींद से जागे लोग; जान-माल के नुकसान की खबर नहीं,,,
उत्तराखंड भाजपा की प्रदेश में नई कार्यसमिति की घोषणा, कार्यसमिति में 121 सदस्य, 32 विशेष और 25 स्थायी आमंत्रित सदस्य शामिल,,,