May 29, 2026

उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर टिहरी में नामी रिजॉर्ट संचालक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना,,,

उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर टिहरी में नामी रिजॉर्ट संचालक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना,,,

टिहरी गढ़वाल। जनपद में मिलावटखोरों और खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (ADM) टिहरी गढ़वाल, शैलेन्द्र सिंह नेगी की अदालत ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत एक बड़ा फैसला सुनाते हुए धनोल्टी तहसील के अंतर्गत कोकियालगांव स्थित ‘मैसर्स हॉट मोंडे हिल स्ट्रीम रिजॉर्ट’ (M/S Haut Monde Hill Stream Resort) पर ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) का भारी अर्थदंड लगाया है।

​न्यायालय ने रिजॉर्ट के ‘पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन’ को खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों की धज्जियां उड़ाने का दोषी पाया है।

🔴 निरीक्षण में मिली थीं गंभीर अनियमितताएं

​यह पूरा मामला पिछले साल का है, जब वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी टिहरी की टीम ने 25 जुलाई 2025 को उक्त होटल व रिजॉर्ट परिसर का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान टीम को मौके पर बेहद गंभीर कमियां और अनियमितताएं मिली थीं। रिजॉर्ट के किचन और स्टोर रूम में:

  • ​बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड (अतीत तिथि की) खाद्य सामग्री रखी पाई गई थी।
  • ​खाद्य पदार्थों का भंडारण बेहद अस्वच्छ और असुरक्षित तरीके से किया गया था।
  • ​खाने-पीने के पैकेटों पर निर्माण (Manufacturing) और उपयोग की अंतिम तिथि (Expiry Date) अंकित नहीं थी।
  • ​भंडारण क्षेत्र में कीड़े-मकोड़े और कीटों की उपस्थिति पाई गई, जो सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ है।
  • ​इसके अतिरिक्त, मौके पर अनिवार्य खाद्य लाइसेंस की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी थी।

🟢 तय समय पर जुर्माना न भरने पर होगी आरसी (रिकवरी) की कार्रवाई

​मामले की विस्तृत सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों व अभिलेखों के गहन परीक्षण के बाद एडीएम शैलेन्द्र सिंह नेगी की कोर्ट ने इसे जनस्वास्थ्य के प्रति घोर लापरवाही माना। न्यायालय ने विपक्षी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना ठोकते हुए आदेश जारी किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर यह धनराशि राजकोष में जमा कराई जाए। यदि नियत अवधि में अर्थदंड की राशि जमा नहीं की जाती है, तो प्रशासन द्वारा नियमानुसार आरसी जारी कर जबरन वसूली की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

🟢 जिला प्रशासन की चेतावनी: अभियान रहेगा जारी

​इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जनपद के सभी होटलों, रिजॉर्ट्स और ढाबा संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 का पूरी तरह पालन करें। प्रशासन ने कहा है कि भविष्य में भी इस प्रकार के औचक निरीक्षण और दंडात्मक कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा, ताकि ऐसी लापरवाहियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

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