उत्तराखंड बालिका से दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो, लक्ष्मण सिंह ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर सजा और 50 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड,,,,

रोशनाबाद। सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो लक्ष्मण सिंह ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कैद व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी दिन शिकायतकर्ता पिता ने आरोपी सूरज प्रकाश पोखरियाल निवासी घस्याली पौड़ी गढ़वाल के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। उसी दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

चौहान ने बताया कि 16 जनवरी 2026 को बच्ची कॉलोनी के पार्क में खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाला सूरज प्रकाश पोखरियाल उसको अपने कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। बच्ची रोते हुए घर पहुंची और मां को आपबीती सुनाई थी।
सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उपरोक्त आदेश सुनाया।

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