December 30, 2025

उत्तराखंड यातायात को बड़ी राहत, संडे बाजार को किया शहर से बाहर शिफ्ट, जिला प्रशासन का सख्त और जनहितकारी निर्णय,,,,

उत्तराखंड यातायात को बड़ी राहत, संडे बाजार को किया शहर से बाहर शिफ्ट, जिला प्रशासन का सख्त और जनहितकारी निर्णय,,,,

देहरादून- राजधानी देहरादून में रविवार को लगने वाले संडे बाजार से उत्पन्न हो रही गंभीर यातायात समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। जनहित एवं सार्वजनिक यातायात की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर लैंसडाउन चौक के निकट रेंजर्स ग्राउंड में लगने वाले रविवार साप्ताहिक बाजार के संचालन पर रोक लगा दी गई है।
जिलाधिकारी के आदेशानुसार अब यह संडे बाजार आईएसबीटी देहरादून के समीप उत्तराखंड मेट्रो रेल शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड की भूमि पर संचालित किया जाएगा। यह निर्णय विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों, मरीजों और आपातकालीन सेवाओं की निर्बाध आवाजाही को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
रेंजर्स ग्राउंड में प्रत्येक रविवार बाजार लगने से लैंसडाउन चौक, दर्शनलाल चौक, बुद्धा चौक, दून अस्पताल चौक और क्रॉस रोड तिराहे सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी भीड़ और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण अक्सर जाम की स्थिति बन जाती थी। इसका सीधा असर दून मेडिकल कॉलेज, दून चिकित्सालय और अन्य आवश्यक सेवाओं पर पड़ रहा था, जिससे मरीजों, उनके परिजनों और एम्बुलेंस सेवाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
रेंजर्स ग्राउंड के आसपास दून अस्पताल सहित कई प्रमुख कार्यालय और व्यस्त चौराहे स्थित हैं। ऐसे में रविवार बाजार के कारण उत्पन्न यातायात अवरोध जनसुविधाओं के लिए गंभीर चुनौती बन गया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रविवार वीकली बाजार कल्याण समिति ने भी बाजार को किसी वैकल्पिक उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध जिला प्रशासन से किया था।
इस संबंध में आयोजित बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद जिलाधिकारी ने लोकहित में रेंजर्स ग्राउंड में संडे बाजार के संचालन पर पूर्ण रोक लगाने और इसे आईएसबीटी के समीप स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है, ताकि सार्वजनिक परिवहन और आवश्यक सेवाओं का निर्बाध संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक उत्तराखंड शासन के 02 मार्च 2023 के शासनादेश के अंतर्गत मेट्रो परियोजना से संबंधित कार्य उक्त भूमि पर प्रारंभ नहीं हो जाता। जिला प्रशासन के इस निर्णय से शहरवासियों को जाम से राहत मिलने और देहरादून की यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

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